हिट-एंड-रन कानून पर केंद्र के आश्वासन के बाद ट्रक चालकों ने विरोध प्रदर्शन बंद किया

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, सैकड़ों ट्रांसपोर्टर और ऑटोरिक्शा चालक, जो हिट-एंड-रन घटनाओं पर हाल ही में लागू कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, ने विवादास्पद कानून पर केंद्र के आश्वासन के बाद, अपना राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन बंद कर दिया। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) के प्रतिनिधियों के बीच देर शाम हुई बैठक में सरकार द्वारा आंदोलनकारी ट्रांसपोर्टरों से संपर्क करने के बाद विरोध समाप्त कर दिया गया। हड़ताल वापस लेने की घोषणा करते हुए आंदोलनकारी ट्रांसपोर्टरों ने कहा, ”सभी मुद्दों का समाधान कर लिया गया है

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृत लाल मदान ने प्रदर्शनकारी ट्रक ड्राइवरों को संबोधित करते हुए कहा, “आप सिर्फ हमारे ड्राइवर नहीं हैं; आप हमारे सैनिक हैं। हम नहीं चाहते कि आपको किसी असुविधा का सामना करना पड़े।” संघ नेता ने खुलासा किया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुरू में लगाई गई दस साल की सजा और जुर्माने को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। उन्होंने कहा, महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की अगली बैठक तक कोई नया कानून लागू नहीं किया जाएगा।

सरकार ने भारतीय न्याय संहिता 106/2 को होल्ड पर रखा

Union Home Secretary Ajay Bhalla emphasized the government’s commitment to dialogue by confirming, “We discussed with All India Motor Transport Congress representatives.” He clarified that the new rule, Bharatiya Nyaya Sanhita 106/2, has not been implemented yet. Bhalla highlighted the government’s stance, stating, “Before implementing the rule, we will engage in discussions with All India Motor Transport Congress representatives, and only then will a decision be taken.”

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